नई दिल्ली, 22 नवंबर 2025। New Labour Code 2025: केंद्र की मोदी सरकार ने 21 नवंबर 2025 से देश में चार नए श्रम संहिता (Labour Codes) लागू कर दिए हैं। इनके साथ ही ब्रिटिश काल से चले आ रहे 29 पुराने श्रम कानून पूरी तरह समाप्त हो गए। सरकार का दावा है कि यह बदलाव आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ाएगा तथा करीब 40 करोड़ असंगठित और संगठित क्षेत्र के कामगारों को पहली बार व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवच मिलेगा।

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नए श्रम संहिता की 10 सबसे बड़ी बातें
- हर कर्मचारी को लिखित नियुक्ति पत्र देना अब अनिवार्य होगा।
- पूरे देश में एकसमान न्यूनतम वेतन लागू होगा, कोई भी मजदूर इतनी कम सैलरी पर काम नहीं करेगा कि गुजारा न कर सके।
- हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना कंपनियों के लिए बंधनकारी होगा।
- फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी।
- सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युटी का हक मिलेगा (पहले 5 साल लगते थे)।
- गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स (जैसे स्विगी-जोमैटो डिलीवरी पर्सन, उबर-ओला ड्राइवर) और एग्रीगेटर कंपनियों को पहली बार परिभाषित किया गया है। इनके लिए सामाजिक सुरक्षा
- फंड बनेगा, जिसमें एग्रीगेटर कंपनियां अपने सालाना टर्नओवर का 1-2% योगदान देंगी।
- बागान मजदूर, डिजिटल-अडियो विजुअल कलाकार, डबिंग आर्टिस्ट, स्टंट परफॉर्मर, पत्रकार, खदान मजदूर, बीड़ी मजदूर, आईटी-आईटीईएस कर्मचारी, बंदरगाह और निर्यात क्षेत्र के कामगारों को भी नए कोड के दायरे में लाया गया है।
- खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की ऑन-साइट सुरक्षा निगरानी के सख्त मानक लागू होंगे।
- साल में 180 दिन काम करने के बाद ही सालाना छुट्टी का हक मिलेगा। ओवरटाइम का दोगुना भुगतान अनिवार्य रहेगा।
- विवाद निपटारे की प्रक्रिया तेज होगी – दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण और सुलह के बाद सीधे ट्रिब्यूनल जाने का विकल्प मिलेगा। कंपनियों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न की व्यवस्था होगी।
A transformational leap in India’s labour landscape!
The Government has made the four Labour Codes effective that consolidate 29 laws into a simple, transparent and future-ready framework, empowering workers while promoting economic growth.#ShramevJayate pic.twitter.com/PAxrVaTylW
— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) November 21, 2025
Shramev Jayate!
In a landmark move, the Government of India has notified the implementation of all four Labour Codes — Wages, Industrial Relations, Social Security, and Occupational Safety & Working Conditions — effective from 21 November 2025, consolidating 29 labour laws into…
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 21, 2025
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे श्रमिक कल्याण का ऐतिहासिक कदम बताया है। कई ट्रेड यूनियनों के विरोध के बावजूद सरकार का कहना है कि नए कोड मजदूरों को मजबूत करेंगे, कंपनियों पर अनावश्यक बोझ कम करेंगे और बदलती अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाएंगे।








