कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) में अहम बदलाव किए हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। नई व्यवस्था खास तौर पर उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जिनके कमाने वाले सदस्य नौकरी के दौरान अचानक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं।
अब न्यूनतम बीमा राशि की गारंटी
EPFO ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को कम से कम ₹50,000 का बीमा लाभ मिलेगा, चाहे कर्मचारी के पीएफ खाते में इतनी राशि हो या न हो। पहले यह लाभ तभी मिलता था जब खाते में न्यूनतम ₹50,000 जमा होते थे। अब यह शर्त हटा दी गई है, जिससे ज्यादा लोगों को कवरेज मिलेगा।
नौकरी में 60 दिन का गैप अब नहीं मानेगा ब्रेक
नई गाइडलाइंस के तहत अगर किसी कर्मचारी की दो नौकरियों के बीच 60 दिनों तक का ब्रेक रहा है, तो उसे नौकरी में रुकावट नहीं माना जाएगा। इससे कर्मचारियों की 12 महीने की सेवा की गणना में रुकावट नहीं आएगी, और वे EDLI योजना के दायरे में बने रहेंगे।
मृत्यु के 6 महीने बाद तक भी मिलेगा लाभ
अब अगर किसी कर्मचारी की आखिरी सैलरी मिलने के 6 महीने के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो भी नॉमिनी को बीमा लाभ मिलेगा। पहले यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब नॉमिनी को इस स्थिति में भी बीमा राशि देने की व्यवस्था कर दी गई है।
क्या है EDLI योजना?
EDLI यानी Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme, एक ऐसा बीमा सुरक्षा प्रावधान है जिसे EPFO द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए चलाया जाता है। इसमें कर्मचारी को कोई अतिरिक्त योगदान नहीं करना होता। मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को ₹2.5 लाख से ₹7 लाख तक की बीमा राशि एकमुश्त दी जाती है।