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Bulldozer Action: ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, कई बार दिया जा चुका है नोटिस

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Bulldozer Action

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ग्रेटर नोएडा, 26 अगस्त 2025। Bulldozer Action: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। बुधवार, 27 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली इस कार्रवाई में बिसरख डूब क्षेत्र सहित कई इलाकों में अवैध कॉलोनियों और निर्माणों को ध्वस्त करने की योजना है। प्राधिकरण ने पहले ही कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन अतिक्रमण हटाने में असफल रहने वालों के खिलाफ अब बुलडोजर एक्शन शुरू होगा।

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यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत हो रही है, जिन्होंने अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख डूब क्षेत्र में हाल के महीनों में अवैध कॉलोनियों का निर्माण तेजी से बढ़ा है। इन कॉलोनियों में कॉलोनाइजर बिना नक्शा स्वीकृति के प्लॉटिंग और निर्माण कर रहे हैं, जिससे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की समस्या गंभीर हो गई है।

प्राधिकरण ने बताया कि बिसरख में लगभग 25,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की योजना है, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपये है। यह कार्रवाई हिंडन डूब क्षेत्र में भी केंद्रित होगी, जहां कई वर्षों से अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं। इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अन्य क्षेत्रों जैसे भनौता, तालड़ा, कासना, सुनपुरा, और दलेलपुर में भी बुलडोजर कार्रवाई की है।

उदाहरण के लिए, भनौता में 65,000 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है। तालड़ा में 50,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, और कासना में 50 करोड़ रुपये की जमीन पर कार्रवाई हुई। इन कार्रवाइयों में अवैध फार्महाउस, दुकानें, और विला जैसे निर्माण ध्वस्त किए गए। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के कोई भी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस कार्रवाई से पहले प्राधिकरण ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन अनुपालन न होने पर बुलडोजर का उपयोग अनिवार्य हो गया। स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि जब कॉलोनियां बस रही थीं, तब प्राधिकरण ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। कुछ निवासियों ने रजिस्ट्री और बिजली कनेक्शन जैसे दस्तावेजों के आधार पर अपनी वैधता का दावा किया, लेकिन प्राधिकरण ने इन्हें अवैध माना।

यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए की जा रही है, जिसमें 15 दिन का नोटिस और विधिवत प्रक्रिया अनिवार्य है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अवैध निर्माण पर सख्ती जारी रहेगी। इस अभियान में पुलिस बल और जेसीबी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, और कार्रवाई को वीडियोग्राफी के जरिए दर्ज किया जा रहा है।

यह बुलडोजर एक्शन न केवल अतिक्रमण हटाने का प्रयास है, बल्कि अवैध कॉलोनाइजरों को कड़ा संदेश देने का भी हिस्सा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से जानकारी लें। यह कार्रवाई क्षेत्र में यातायात और बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि शाहबेरी में एलिवेटेड रोड का निर्माण।

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