लखनऊ, 8 अगस्त 2025। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक मारपीट मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन सहित 12 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यह मामला 2018 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपियों पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप था। गोंडा की एक स्थानीय अदालत ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें जेल की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना गोंडा के एक गांव में हुई थी, जहां अरशद हुसैन और उनके साथियों पर स्थानीय निवासी के साथ विवाद के बाद हिंसक झड़प का आरोप लगा था। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई और मामला कोर्ट में पहुंचा। कई सालों की कानूनी प्रक्रिया के बाद, अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला सुनाया।
कोर्ट ने अरशद हुसैन और अन्य 11 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और जेल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया। इस फैसले के बाद सपा जिलाध्यक्ष और अन्य दोषियों को हिरासत में ले लिया गया। सपा नेताओं ने इस फैसले को राजनीतिक साजिश करार देते हुए उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है। स्थानीय लोगों के बीच इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ का मानना है कि यह कानून का सम्मान है, जबकि अन्य इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देख रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।
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