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अब 15 सितंबर तक बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख, जानिए फाइलिंग से पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूर रखने चाहिए

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अगर आप इस बार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। यानी आपके पास अब थोड़ा और वक्त है, लेकिन फाइलिंग से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स का तैयार होना बेहद जरूरी है।

आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको कौन-कौन से दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए ताकि आपकी फाइलिंग बिना किसी दिक्कत के हो सके।

1. पैन कार्ड, आधार और बैंक डिटेल्स

ITR फाइल करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड जरूर रखें, क्योंकि रिफंड की रकम इसी अकाउंट में आती है।

2. TDS और इनकम सर्टिफिकेट्स

  • फॉर्म 16: सैलरी पाने वालों के लिए जरूरी है। इसमें आपकी सैलरी और TDS की पूरी जानकारी होती है।

  • फॉर्म 16A: अगर आपकी नॉन-सैलरी इनकम (जैसे फ्रीलांसिंग, FD ब्याज आदि) है तो यह जरूरी है।

  • फॉर्म 26AS: यह एक समग्र रिपोर्ट होती है जिसमें आपके ऊपर हुए TDS और टैक्स क्रेडिट की जानकारी होती है।

3. AIS और TIS रिपोर्ट्स

ITR भरने से पहले AIS (Annual Information Statement) और TIS (Taxpayer Information Summary) भी जरूर चेक करें। ये आपकी इनकम, निवेश, डिविडेंड, और खर्च की पूरी जानकारी देते हैं और गलतियों को पकड़ने में मदद करते हैं।

4. इनवेस्टमेंट और डिडक्शन के प्रूफ

अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुन रहे हैं, तो धारा 80C, 80D, 80E आदि के तहत मिलने वाली छूट के प्रूफ रखना जरूरी है। जैसे:

  • LIC या PPF की रसीद

  • हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी डिटेल

  • होम लोन का ब्याज सर्टिफिकेट

  • किराए का एग्रीमेंट

  • डोनेशन की रसीद (NGO या ट्रस्ट को)

5. कैपिटल गेन की स्टेटमेंट

अगर आपने साल भर में शेयर, म्यूचुअल फंड, या प्रॉपर्टी बेची है, तो उससे होने वाले मुनाफे (कैपिटल गेन) की पूरी डिटेल अपने ब्रोकर या म्यूचुअल फंड कंपनी से जरूर लें। इससे आपका टैक्स सही तरीके से कैलकुलेट होगा।

6. विदेशी इनकम और संपत्ति से जुड़े डॉक्यूमेंट

अगर आपने विदेश से इनकम कमाई है या कोई विदेशी संपत्ति (जैसे बैंक अकाउंट या घर) है, तो उसकी डिटेल्स, फॉर्म 67, और बैंक स्टेटमेंट्स जरूर रखें। इससे अंतरराष्ट्रीय टैक्स नियमों का पालन करना आसान होगा।

7. पुराने ITR और ऑडिट रिपोर्ट्स

अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो:

  • पिछले साल का ITR

  • ऑडिट रिपोर्ट (फॉर्म 3CB-3CD)

  • इंटरनेशनल या खास घरेलू ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट (फॉर्म 3CEB)

ये सब दस्तावेज तैयार रखें ताकि फाइलिंग में कोई रुकावट न हो।

निष्कर्ष:

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ गई है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हैं तो अंतिम वक्त पर परेशानी हो सकती है। इसलिए अभी से इन ज़रूरी दस्तावेजों को एक जगह इकट्ठा करें और समय से पहले फाइलिंग पूरी करें। इससे न सिर्फ आपको रिफंड जल्दी मिलेगा, बल्कि पेनल्टी और नोटिस से भी बचा जा सकेगा।

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